आर्म्स एक्ट के आरोपी को अर्थदंड की सजा सुनाई गई
1 min readरिपोर्ट – राम चरित्र वर्मा
बलरामपुर।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अन्तर्गत अभियुक्त के कब्जे से अवैध चाकू बरामद होने के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 252/1995 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम अर्जुन कहार पुत्र छेदी निवासी कर्बला थाना कोतवाली नगर जनपद बलरामपुर में पंजीकृत किया गया।जिसके अभियोग की विवेचना उप निरीक्षक लक्ष्मी नरायन चतुर्वेदी द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी अभियोजन अधिकारी राजकुमार श्रीवास्तव, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी l ओम प्रकाश चौहान एवं थाना कोतवाली नगर द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त अर्जुन कहार उपरोक्त को न्यायालय ACJSD/ACJM बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धारा के अपराध में जेल में बिताई गई अवधि व 1,000- रु0अर्थदंड की सजा सुनाई गई।