दबंगों ने सरकारी गृह निर्माण हेतु लोन दिलाने के बहाने सीधे साधे अनपढ़ व्यक्ति से उसकी कीमती जमीन छलपूर्वक अनुबंद्ध करा लिया
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संवाददाता-ब्यूरो बलरामपुर
बलरामपुर।। राम कृपाल उर्फ ननकू पुत्र फागू निवासी केराडीह थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीरी सूचना दिया कि विपक्षीगण द्वारा ऋण दिलाने के नाम पर 01 लाख रुपया ले लेना व धोखाधड़ी कपटपूर्वक वादी की जमीन गाटा संख्या 234/0.02590 (3 बीघा 04 विस्वा सर्किल रेट 10 लाख 11 हजार रुपया) की 02 लाख रुपए देकर रजिस्ट्री अनुबंद्ध पत्र करा लेना व धमकी देकर पुनः 1 लाख रुपया वापस ले लेने के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 20/25 धारा 318(3), 318(4), 352, 351(3), बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार द्वारा जमीन की हुई जालसाजी की घटना के अनावरण हेतु दिए गए सख्त निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी नम्रिता श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी उतरौला राघवेन्द्र सिंह के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी थाना रेहरा बाजार के नेतृत्व में
आज दिनांक 11 मार्च 2025 को मुकदमा अपराध संख्या 20/25 धारा 318(3), 318(4), 352, 351(3), 308(5), 61(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त गण 1. कृष्ण मोहन पाण्डेय उर्फ चिन्ता राम पाण्डेय पुत्र बासुदेव पाण्डेय निवासी ग्राम केराडीह जनपद बलरामपुर, विनय चतुर्वेदी पुत्र राज किशोर निवासी ग्राम रेहरा थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर, प्रहलाद वर्मा पुत्र बल्लू लाल निवासी देवारी खेरा थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर तथा प्रकाश में अभियुक्त अरुण यादव पुत्र हृदय राम निवासी ग्राम बसावन बनटक थाना रेहरा बाजार बलरामपुर को कटरा बाजार जनपद श्रावस्ती से दिनांक 11 मार्च 2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से गहन पूछताछ करने पर बताया कि हम लोगों ने रामकृपाल उर्फ ननकू को सरकारी ऋण दिलाने के नाम पर उनकी कीमती जमीन धोखे से रजिस्ट्री अनुबंद्ध पत्र करा लिए थे और कुछ दिन बाद जमीन पर कब्जा कर लिये थे और रामकृपाल उर्फ ननके को मारकर कुआनों नदी में फेंक देने की धमकी देते हुए उसी दिन बैंक ले जाकर एक लाख रुपए भी वापस ले लिया था।