प्रधान ग्राम पंचायत सोमरहा, विकास खण्ड-रेहराबाजार को पद से गया हटाया
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रिपोर्ट – ब्यूरो बलरामपुर
बलरामपुर।ग्राम पंचायत सोमरहा के वर्तमान ग्राम प्रधान राज किशोर यादव के विरूद्ध थाना रेहराबाजार मु०अ०सं०-18/2025 धारा-3/5क/8 (1)/5 ख गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम बनाम राज किशोर यादव उर्फ ननके यादव पुत्र रामलखन यादव निवासी बत्तखपुरवा H/O सोमरहा थाना रेहराबाजार जनपद बलरामपुर, के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज हुई। आरोप पत्र दिनांक 14.04.2025 को न्यायालय में भेजी गयी है।जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 में वर्णित प्राविधानों एवं नियमों के पालन में असफल रहने के सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-95 (1) (छः) (दो-“ऐसे अपराध या अभियोग लगाया गया हो अथवा दोषारोपण किया गया हो, जिससे नैतिक पतन अन्तर्ग्रस्त हो।” एवं “तीन-उसने अपने पद का दुरूपयोग किया हो अथवा इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा आरोपित कर्तव्यों के पालन में लगातार असफल रहा हो अथवा उसका इस प्रकार बना रहना जनहित में वांछनीय न हो”) के अन्तर्गत हटाये जाने सम्बन्धी नोटिस निर्गत करते हुए एक सप्ताह के अन्दर साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।ग्राम प्रधान के द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किये जाने पर पुनः अनुस्मारक पत्र निर्गत कर पुनः एक सप्ताह अवसर प्रदान करते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये, राज किशोर यादव, प्रधान, ग्राम पंचायत सोमरहा द्वारा दिनाँक 26.04.2025 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत उत्तर के सम्यक परीक्षणोपरान्त ग्राह्य योग्य न होने के कारण फलस्वरूप अन्तिम नोटिस निर्गत करते हुए पुनः एक सप्ताह का अवसर प्रदान कर साक्ष्य सहित उत्तर प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। राज किशोर यादव, प्रधान, ग्राम पंचायत सोमरहा द्वारा पुनः दिनाँक 03.06.2025 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया गया। प्रधान द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अवलोकन एवं सम्यक परीक्षणोंपरान्त प्राप्त स्पष्टीकरण ग्राहय योग्य नहीं है। सम्यक नोटिस में विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए श्री राज किशोर यादव, प्रधान ग्राम पंचायत सोमरहा, विकास खण्ड-रेहराबाजार को दिनांक 28.06.2025 को प्रधान पद से हटा दिया गया है।