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गौवध करने वाले अभियुक्त को कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई

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रिपोर्ट – ब्यूरो बलरामपुर

बलरामपुर।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में दिनांक 14.05.2016 को अभियुक्त शब्बू उर्फ सद्दाम पुत्र इदरीश निवासी कौड़ीडीह कुशमहर थाना पचपेड़वा बलरामपुर द्वारा सब्बल घोंपकर साँड़ का वध कर देने के संबंध में मु0अ0सं0 547/16 धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया।अभियोग की विवेचना उप निरीक्षक छट्ठू चौधरी द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में सहायक अभियोजन अधिकारी श्रीमती आशा यादव व प्रभारी माॅनीटरिंग सेल राजकुमार सिंह एवं थाना पचपेड़वा पुलिस के द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप न्यायालय CJSD/ACJM बलरामपुर द्वारा अभियुक्त शब्बू उर्फ सद्दाम उपरोक्त को धारा 3/8 गोवध निवारण अधि0 अपराध में 04 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रु0 अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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