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आपराधिक कानूनों के प्रति जागरुकता अभियान के तहत चलाया गया जन-जागरुकता अभियान

रिपोर्ट – ब्यूरो बलरामपुर

भारत सरकार द्वारा 01 जुलाई, 2024 से देशभर में लागू किए गए तीन नये आपराधिक कानून के प्रति लोगों को किया गया जागरुक

बलरामपुर।भारत सरकार द्वारा 01 जुलाई, 2024 से देशभर में तीन नये आपराधिक कानून लागू किये गये हैं जिसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) व भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जनसामान्य को इनकी जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे आपराधिक कानूनों के प्रति जागरुकता अभियान 2.0 के तहत जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में चौपाल लगाकर पुलिस द्वारा आमजन, शिक्षकों, व्यापारी वर्ग, अधिवक्ताओं तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ संवाद स्थापित कर नये कानूनों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है।नये प्रावधानों की जानकारी देकर उन्हें “कानून के जानकार नागरिक” बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही ग्राम सभाओं, हाट-बाजारों, धार्मिक स्थलों व सार्वजनिक स्थलों पर भी जनसंवाद, पम्पलेट वितरण, नुक्कड़ नाटक तथा ऑडियो-वीडियो प्रस्तुतियों के माध्यम से आमजन को नये कानूनों से अवगत कराया जा रहा है।
जीरो FIR और ई-FIR व्यवस्था,महिला एवं बाल संरक्षण सम्बन्धी प्रावधान,साइबर अपराध, डिजिटल साक्ष्य,सोशल-मीडिया में सावधानी बरतनी।पीड़ित-केंद्रित न्याय प्रणाली तथा समयबद्ध न्याय की पहल।नए कानूनों का सामाजिक अनुप्रयोग एवं प्रभाव।छात्र-छात्राओं को परीक्षित मामलों, उदाहरण-संदर्भों के माध्यम से संवाद-सत्र में शामिल किया गया ताकि वे अपनी जिज्ञासाओं का प्रत्यक्ष समाधान प्राप्त कर सकें।शिक्षकों एवं संस्थान प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे नियमित रूप से इन कानूनों-प्रावधानों संबंधी जानकारी-सत्र आयोजित करें और छात्रों को सशक्त नागरिक के रूप में तैयार करें।इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य आमजन को नये आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करना और उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है।

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