भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी पाए गए 02 पुलिस कर्मियों को पुलिस अधीक्षक बलरामपुर द्वारा सेवा से किया गया बर्खास्त
रिपोर्ट – ब्यूरो बलरामपुर
बलरामपुर।थाना कोतवाली जरवा में पूर्व में नियुक्त आरक्षी ध्रुप चंद्र व राजू यादव को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने के उपरांत बर्खास्त कर दिया गया उक्त आरक्षीगण के विरुद्ध थाना कोतवाली जरवा पर नियुक्ति के दौरान दिनांक 04.09.2023 को भ्रष्टाचार से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 82/23 धारा 7 /13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया था उक्त पंजीकृत अभियोग में विचारण के उपरांत विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम गोरखपुर द्वारा दिनांक 21.01.2025 को आरक्षी ध्रुप चन्द्र व राजू यादव को सजा सुनाई गई थी। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत दोषी पाए गए पुलिसकर्मी आरक्षी ध्रुप चन्द व आरक्षी राजू यादव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 22/11/2025 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के दंड एवं अपील नियमावली के तहत पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया है।न्यायालय के निर्णय के उपरांत प्रकरण का परीक्षण करते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा कहा कि किसी भी सरकारी सेवक, विशेषकर पुलिस विभाग में कार्यरत व्यक्ति द्वारा भ्रष्टाचार किया जाना अत्यंत गंभीर अनियमितता है और यह पुलिस सेवा नियमों का घोर उल्लंघन है।इस निर्णय के साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा स्पष्ट किया कि भविष्य में भी किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग या अवांछित गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर इसी प्रकार की कठोर एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।