हफीज फूड्स प्रोपराइटर के नाम से धोखाधड़ी करके फर्जी लाइसेंस प्राप्त करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार
रिपोर्ट – विजय कुमार वर्मा
उतरौला बलरामपुर।अभिहित अधिकारी/केन्द्रीय अनुज्ञापन प्राधिकारी उ0प्र0-2 FSSAI उत्तरी क्षेत्र गाजियाबाद उ0प्र0 रत्ना श्रीवास्तव व अभिहित अधिकारी भारती खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण/FSSAI स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फाइल नम्बर E-16/Complaint/UP-2/Balrampur/FSSAI/NR/2025 दिनाँक 02.09.2025 द्वारा प्रेषित जाँच रिपोर्ट सम्बन्धित हफीज फूड्स प्रोपराइटर मो0हफीज लाइसेन्स नम्बर 12724998000309 मोहल्ला रफीनगर वार्ड नम्बर 16 बलरामपुर के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के क्रम में दिनाँक 21.12.2025 को उप निरीक्षक शिव कैलाश कोतवाली उतरौला जनपद बलरामपुर के तहरीर पर मु0अ0सं0 209/2025 धारा 61 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व धारा 338/336(3)/340(2) बी0एन0एस0 बनाम मो0 हफीज उम्र 45 वर्ष पुत्र अब्दुल हमीद निवासी मोहल्ला रफीनगर कोतवाली उतरौला जनपद बलरामपुर थाना स्थानीय पर पंजीकृत हुआ था। दौराने विवेचना बयान वादी, बयान गवाहान, अवलोकन निर्गत सत्य अनुज्ञप्ति पत्र(लाइसेंस) ,अवलोकन कूटरचित अनुज्ञप्ति पत्र (लाइसेंस) ,अवलोकन निरीक्षण जाँच आख्या , बयान अभिहित अधिकारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 61 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व धारा 338/336(3)/340(2) बी0एन0एस0 का अपराध पाया जा रहा है।पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार द्वारा थाना कोतवाली उतरौला क्षेत्रांतर्गत कूटरचित दस्तावेज तैयार कर हफीज फूड्स प्रोपराइटर के नाम से फर्जी लाइसेंस प्राप्त कर धोखाधड़ी करने की घटना का अनावरण व अभियक्त की गिरफ्तारी हेतु दिए गए निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी उतरौला राघवेन्द्र सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक अवधेश राज सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 25.12.2025 को थाना कोतवाली उतरौला पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 209/2025 धारा 61 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व धारा 338/336(3)/340(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 हफीज पुत्र अब्दुल हमीद निवासी मोहल्ला रफीनगर कोतवाली उतरौला जनपद बलरामपुर को डाकघर कस्बा उतरौला के पास से गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय रवाना किया गया।अभियुक्त मोहम्मद हफीज पुत्र अब्दुल हमीद निवासी मोहल्ला रफीनगर कोतवाली उतरौला जनपद बलरामपुर ने पूछताछ मे बताया कि मैं बेरोजगार हूँ हमारे कस्बे में काफी मुस्लिम आबादी है जहाँ पर भैंसे का गोस्त क्रय विक्रय किया जाना अति मात्रा में आवश्यक समझते हुये मैं पैसे कमाने के लालच में अपने जानने वाले मोहम्मद सैफ पुत्र मोहम्मद सकूर निवासी स्टेशन रोड गोण्डा जनपद गोण्डा व असफाक पुत्र अज्ञात निवासी गोण्डा के साथ मिलकर लाइसेन्स बनवाने हेतु आवेदन किया गया कि मेरे मित्रगण द्वारा मुझसे तीन से चार लाख रूपये लेकर मेरे नाम पर भैसे का गोस्त बेचने का लाइसेन्स बनवाया गया था किन्तु मुझे पता चला कि जो मेरा लाइसेन्स क्रय विक्रय हेतु बना है उसमें फुटकर में बेचने का लाइसेन्स नही है जबकि हमारे मोहल्ले में फुटकर में खरीदने वाले ज्यादा लोग है इसी लालच में आकर मैं तथा हमारे सहयोगीगण द्वारा मिलकर लाइसेन्स में कूटरचना करके फुटकर का भी लाइसेन्स बना लिया था, जिसके आधार पर फुटकर भैंस का गोस्त हम तीनो मिल कर एक दूसरे का आर्थिक सहयोग करते हुये कारोबार,व्यापार कर रहे थे । इस प्रकार अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया है।