पोक्सो एक्ट के अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दस वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी
1 min readरिपोर्ट – पवन गुप्ता
बलरामपुर।पुलिस अधीक्षक बलरामपुर राजेश कुमार सक्सेना के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में “आपरेशन शिकंजा” के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलवायी जा रही है जिसके क्रम में आज दिनांक-20.12.2022 को वादी मुकदमा राम अचल यादव पुत्र श्रीराम यादव निवासी थाना- हर्रैया की लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर कि राम अचल यादव की पुत्री को विपक्षी अमर नाथ यादव पुत्र राम धीरज यादव द्वारा जबरदस्ती अपहरण करने पर थाना- हर्रैया पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 479/2014 धारा- 363, 366 भा0द0वि0 व 7/8 पोक्सो एक्ट बनाम अमर नाथ यादव पुत्र राम धीरज यादव निवासी थाना हर्रैया बलरामपुर के विरुद्ध पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना उप निरीक्षक राम वृक्ष थाना हर्रैया बलरामपुर द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की माॅनीटरिंग सेल प्रभारी के0के0 यादव , विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार शुक्ला एवं थाना- हर्रैय्या पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धारा के अपराध में अभियुक्त उपरोक्त को 10 वर्ष का कारावास व 20000 रु के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।