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आत्महत्या के लिए उकसाना के अभियुक्त को न्यायालय द्वारा सात वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी

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रिपोर्ट – सुहेल खान

बलरामपुर।पुलिस अधीक्षक बलरामपुर राजेश कुमार सक्सेना के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में “आपरेशन शिकंजा” के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलवायी जा रही है जिसके क्रम में आज दिनांक-20.12.2022 को वादी मुकदमा चिन्के तिवारी पुत्र अमिरिका तिवारी निवासी सावल बनकटी तुलसीपुर बलरामपुर की लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर कि उनकी की भतीजी को विपक्षी द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 606/2015 धारा- 306 भा0द0वि0 बनाम दुर्गा प्रसाद शुक्ला पुत्र संकटा घनश्याम शुक्ला निवासी महादेव जमुनी थाना तुलसीपुर बलरामपुर के विरुद्ध पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर एल0 डी0 भारती बलरामपुर द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की माॅनीटरिंग सेल प्रभारी के0के0 यादव , विशेष लोक अभियोजक कुलदीप सिंह एवं थाना-तुलसीपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धारा के अपराध में अभियुक्त उपरोक्त को 07 वर्ष का कारावास व 25000 रु के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

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