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न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

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रिपोर्ट -राम चरित्र वर्मा

बलरामपुर।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में दिनांक 12.12.2022 को वादिनी श्रीमती शान्ती देवी पत्नी धनीराम थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर की तहरीरी सूचना के आधार पर कि विपक्षी लखविन्दर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह निवासी झील पार्ट पो0 पटियाला थाना त्रिपुरी, पटियाला, पंजाब द्वारा वादिनी की नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाना व दुष्कर्म की घटना कारित करने के सम्बन्ध में आरोपी लखविन्दर सिंह के विरुद्ध थाना रेहरा बाजार पर मु0अ0सं0 234/2022 धारा 363, 366(ए), 376 भा0द0वि0 व 4 पोक्सो एक्ट/3(2)V एससीएसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी उदय राज सिंह द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल की नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के नेतृत्व में माॅनीटरिंग सेल प्रभारी सर्वेन्द्र नाथ व पवन कुमार वर्मा विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) एवं थाना रेहरा बाजार पुलिस के न्यायालय पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप न्यायालय ASJ/स्पे0 जज पाक्सो कोर्ट बलरामपुर द्वारा धारा 363, 366(ए), 376 भा0द0वि0 व 4 पोक्सो एक्ट/3(2)V एससीएसटी एक्ट में अभियुक्त लखविन्दर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह उपरोक्त को आजीवन कारावास व 1,20,000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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