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न्यायालय द्वारा कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

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रिपोर्ट -राम चरित्र वर्मा

बलरामपुर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में वादी शिव कुमार गुप्ता की लिखित तहरीरी सूचना कि विपक्षीगण द्वारा वादी के पुत्र को लाठी, डन्डा से चोट पहुँचाकर बेहोश कर देना व इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 153/22 धारा- 304 भा0द0वि0 बनाम अनवर पुत्र इस्माइल रफीक पुत्र हबीब,नफीस पुत्र शब्बीर, रामभवन उर्फ भवने पुत्र चतुर निवासी गण हरिहरगंज बाजार थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री मनीष कुमार मिश्रा थाना कोतवाली देहात द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की माॅनीटरिंग सेल प्रभारी सर्वेन्द्र नाथ ,जिला शासकीय अधिवक्ता ( Cri ) कुलदीप सिंह एवं थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तगण अनवर पुत्र इस्माइल,रफीक पुत्र हबीब ,नफीस पुत्र शब्बीर, रामभवन उर्फ भवने पुत्र चतुर को मा0 जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धारा के अपराध में 08 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 75000-75000 रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

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