डीएम के आदेश के बावजूद नहीं हटा तालाब बावली नजूल भूमि से अवैध कब्जा
1 min readरिपोर्ट प्रमोद कुमार चौहान
ईओ नगर पालिका परिषद पर मनमानी करने और अवैध कब्जे को संरक्षण देने का आरोप
कर्नलगंज-गोण्डा-स्थानीय तहसील मुख्यालय स्थित नगर पालिका परिषद कर्नलगंज क्षेत्र के स्टेशन रोड गांधी नगर/भैरवनाथ पुरवा स्थित तालाब बावली नजूल भूमि पर दबंगों द्वारा किये गये अवैध कब्जे की शिकायत के बावजूद जिम्मेदार अधिशासी अधिकारी दबंग अवैध कब्जेदारों को संरक्षण दे रहे हैं। डीएम के आदेश के बावजूद अवैध कब्जे को हटवाने की कार्रवाई ना करके स्थानीय प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। यही नहीं ईओ के सामने डीएम का आदेश भी बौना साबित हो रहा है। प्रकरण कर्नलगंज नगर से जुड़ा है। यहाँ के सुरेन्द्र सिंह आदि लोगों के द्वारा आयुक्त देवीपाटन मंडल व जिलाधिकारी के जनता दर्शन में की गई शिकायत पर आयुक्त एवं जिलाधिकारी के निर्देश के बावजूद तालाब बावली नजूल भूमि से अवैध कब्जा नहीं हटाया जा रहा है। इस संबंध में उच्चाधिकारियोें को पत्र देकर उपरोक्त सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटवाने और ईओ के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई है। मामले में डीएम ने एसडीएम व ईओ को प्रश्नगत भूमि का सीमांकन कराकर अवैध कब्जे को हटवाने के संबंध में कार्रवाई करने के पुनः निर्देश दिए हैं।सुरेन्द्र सिंह निवासी गुरुद्वारा रोड गांधीनगर/भैरवनाथ पुरवा कर्नलगंज ने डीएम व सिटी मजिस्ट्रेट/स्थानीय निकाय गोंडा को जनता दर्शन में पत्र देकर अवगत कराया है कि उनके द्वारा दिनांक-15.02.2024 को जिलाधिकारी व अन्य उच्चाधिकारियोें के समक्ष शिकायती प्रार्थना पत्र अमित कुमार चौरसिया पुत्र विजय चौरसिया आदि मोहल्ला गांधी नगर/भैरवनाथ पुरवा,करनैलगंज गोण्डा के द्वारा नजूल भूमि पर अवैध अतिक्रमण करके गेट लगाकर छत डालने के सन्दर्भ में दिया गया था। जिस पर जिलाधिकारी के द्वारा उपजिलाधिकारी कर्नलगंज/अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद कर्नलगंज को मौके पर अतिक्रमण अगर है तो त्वरित नियमानुसार कार्यवाही कराने को निर्देशित किया गया था। उपरोक्त पत्र प्राप्त करने बावजूद दिनांक-21.02.2024 को विवादित भूमि का चिन्हांकन ना करके यह कहकर सूचना रिपोर्ट भेज दी गयी कि सीमांकन के बिना अतिक्रमणकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। शिकायत कर्ता के मुताबिक अतिक्रमण कारी अमित कुमार चौरसिया पुत्र विजय चौरसिया आदि ने मोहल्ला भैरवनाथ पुरवा, नगर कर्नलगंज गोण्डा में उपरोक्त प्लाट जिसकी चौहद्दी बैनामा के अनुसार 3190 वर्ग फिट यानी 296 वर्गमीटर भूमि खरीदी थी। लेकिन इससे अधिक भूमि जो कि नजूल की है,पर निर्माण कर लिया है। भूमि खरीदी थी। किन्तु पता नहीं किस कारणवश अधिकारीगण इन तथ्यों को संज्ञान ना लेकर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। (यद्यपि कारण स्पष्ट है। जबकि उनके पास पर्याप्त समय था कि राजस्व लेखपाल को बुला करके विवादित भूमि की पैमाइश करा सकते थे। इससे स्पष्ट है कि अधिशाषी अधिकारी कर्नलगंज द्वारा जिलाधिकारी के आदेश दिनांक-15.02.2024 का अनुपालन ना करके नजूल भूमि पर अवैध अतिक्रमण को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने उच्चाधिकारियोें से उपरोक्त नजूल भूमि से अवैध कब्जा हटवाने और डीएम के आदेश दिनांक-15.02.2024 के अनुपालन न करने के सन्दर्भ में अधिशाषी अधिकारी करनैलगंज के विरूद्ध अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही करने की मांग की है। मामले में डीएम ने एसडीएम व ईओ को प्रश्नगत भूमि का सीमांकन कराकर अवैध कब्जे को हटवाने के संबंध में कार्रवाई करने के पुनः निर्देश दिए हैं।