एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त को 01 वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई
1 min readरिपोर्ट -राम चरित्र वर्मा
बलरामपुर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में अभियुक्त सोनू पाल पुत्र राम दुलारे निवासी फुलवरिया बाईपास बिशुनपुर थाना कोतवाली देहात के कब्जे से 580 ग्राम अवैध चरस बरामद होने के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0- 80/2022 धारा 8/20 NDPS एक्ट बनाम सोनू पाल पुत्र राम दुलारे निवासी फुलवरिया बाईपास बिशुनपुर थाना कोतवाली देहात बलरामपुर पंजीकृत हुआ। जिसके अभियोग की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष सुरेश सिंह थाना कोतवाली देहात द्वारा की गयी तथा आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया,आज दिनांक 13.03.2024 को अभियुक्त सोनू पाल उपरोक्त को मा0 न्यायालय ASJ/स्पे0 जज NDPS एक्ट बलरामपुर द्वारा 01 वर्ष का कठोर कारावास व 2000 रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।अभियुक्त को सजा दिलाए जाने में मानीटरिंग सेल प्रभारी सर्वेंद्र नाथ, विशेष लोक अभियोजक नरेन्द्र प्रताप पाण्डेय एवं थाना कोतवाली देहात बलरामपुर का विशेष योगदान रहा।