पीड़ित परिवार को मिला न्याय: हत्यारे को उम्र कैद की सजा
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रिपोर्ट -प्रमोद कुमार चौहान
गोण्डा-मामला गोंडा जिले के थाना क्षेत्र वजीरगंज के अंतर्गत देवी नगर गांव से है जहां पर वर्ष 2018 में युवक रोहित चौहान की हत्या करके हत्यारों ने शव को टिकरी जंगल में रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था। घटना की जानकारी मिलने पर मृतक युवक की दादी केशपति ने शिव शंकर पुत्र मलहू के खिलाफ 30 जनवरी 2018 को थाना वजीरगंज में नामजद मुकदमा पंजीकृत कराया था। 6 वर्ष पूर्व रोहित चौहान की हुई हत्या के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय गोंडा-9,सत्र परीक्षण संख्या 121/2018 तथा मुकदमा अपराध संख्या 37/ 2018 में न्यायालय ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद शंकर उर्फ शिव शंकर पुत्र मलहू निवासी देवी नगर थाना क्षेत्र वजीरगंज जिला गोंडा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।पीड़िता को न्याय दिलाने में अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता अजय शुक्ला व वादिनी के अधिवक्ता दिनेश तिवारी व प्रमोद कुमार चौहान ने जोरदार पैरवी की।फल स्वरुप पीड़िता को 6 वर्षों बाद न्याय मिला और हत्यारे को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ 50000 रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया गया।