बच्चों को शिक्षित बनायें नाबालिग शादी करना दंडनीय अपराध है-: प्रेमबाबू गिरि
1 min readरिपोर्ट -ब्यूरो चीफ
बाल-विवाह बालश्रम जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
श्रावस्ती। विकास खण्ड सिरसिया में ग्रामीण बौद्ध कल्याण सेवा संस्थान द्वारा आज दिनांक 25-04–2024 को बाल श्रम बाल ,विवाह पर जन जागरूकता कार्यक्रम किया गया बालश्रम,बाल विवाह उन्मूलन जागरूकता कार्यक्रम ग्राम घोलिया कलां,जौगड़ थाना सिरसिया श्रावस्ती में लोगों को पांपलेट बांटते हुए जागरूक किया गया इस दौरान प्रेम बाबू गिरी ने लोगों को बताया कि बालश्रम,बाल विवाह करना एवं करवाना दोनों कानूननअपराध है 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी और 21वर्ष से कम उम्र लड़के की शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कम उम्र में बच्चों की शादी करना बच्चे के जिंदगी को बर्बादी के तरफ ढकेलना होता है क्योंकि कम उम्र में बच्चे की शरीर पूर्णरुप से विकसित नही होता है यही वजह है कि जब बच्ची मां बनती है तो जच्चा-बच्चा दोनों को खतरा बना रहता है यही वो बच्चे हैं जो तमाम से रोगग्रस्त होते हैं इसलिए अपने बच्चों की जिम्मेदारी समझें बोझ नहीं कम उम्र में शादी करना महापाप है कानून अपराध है सावधान पकड़े जाने पर एक लाख रुपए जुर्माना व दो साल कि सज़ा हो सकती है पकड़े जाने पर दंडनीय कार्यवाही होगी ग्रामीण बौद्ध कल्याण सेवा संस्थान श्रावस्ती से कार्यक्रम समन्वयक श्री प्रेम बाबू गिरी, श्रवण कुमार श्रीवास्तव, जागरूकता कार्यक्रम के दौरान उपस्थित मालिक राम वर्मा, दरोगा प्रसाद,रामू वर्मा, प्रमोद, राम फेरने, राकेश वर्मा, राजेश वर्मा, संध्या वर्मा उपस्थित रहे।