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न्यायालय द्वारा दो अभियुक्तों को सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

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रिपोर्ट – ब्यूरो बलरामपुर

बलरामपुर।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में दिनांक-21.06.2021 को वादी द्वारा थाना स्थानीय पर दी गई लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर कि विपक्षी गण द्वारा वादी के नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आधार पर विपक्षीगण कल्लू पुत्र राजेश कुमार उर्फ राजकुमार,छोटू उर्फ राजकुमार पुत्र धनीराम निवासी गण बेदमऊ भाथर थाना पचपेड़वा बलरामपुर के विरुद्ध थाना पचपेड़वा पर मु0अ0सं0- 95/2021 धारा- 376DB भा0द0वि0 व धारा 5M/6 पाक्सो एक्ट पजीकृत हुआ। जिसके अभियोग की विवेचना निरीक्षक अनिल सिंह द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार शुक्ला, माॅनीटरिंग सेल प्रभारी ओम प्रकाश चौहान एवं थाना पचपेड़वा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को न्यायालय ASJ/ स्पे0 जज पाक्सो एक्ट बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धारा 18 पाॅक्सो एक्ट के अपराध में अभियुक्तगण कल्लू पुत्र राजेश कुमार उर्फ राजकुमार,छोटू उर्फ राजकुमार पुत्र धनीराम उपरोक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000-10,000 रु का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

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