पोक्सो एक्ट के अभियुक्त को सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई
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रिपोर्ट – राम चरित्र वर्मा
बलरामपुर।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में दिनांक 05.05.2017 को वादी की तहरीरी सूचना के आधार पर आरोपी अभिषेक गौंड़ पुत्र रामानन्द गौड़ निवासी नन्दनगर जुआगाँव थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 18/2017 धारा 376डीए, 292, 384, भा0द0वि0 एवं 66ई, 67 ए, आईटी एक्ट व 7/8 पोक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।अभियोग की विवेचना उप निरीक्षक अली हमजा सिद्दकी द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार के नेतृत्व में माॅनीटरिंग सेल प्रभारी ओम प्रकाश चौहान व पवन कुमार शुक्ला विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट एवं थाना कोतवाली देहात पुलिस के द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप न्यायालय ASJ/स्पे0 जज पाक्सो कोर्ट बलरामपुर द्वारा धारा 4 पोक्सो एक्ट के अपराध में अभियुक्त अभिषेक गौंड़ उपरोक्त को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 रु0 की सजा सुनाई गयी।