लड़की को भगाने वाले आरोपी को कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई
रिपोर्ट – ब्यूरो बलरामपुर
बलरामपुर।पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में दिनांक- 01.04.2018 को वादी द्वारा थाना तुलसीपुर पर लिखित तहरीरी सूचना दी गई कि मेरी लड़की को विपक्षी राजा बाबू पुत्र कालू सिंह निवासी तहसील मोड़ तिराहा थाना तुलसीपुर बलरामपुर बहला फुसला कर भगा ले गया है जिसके आधार पर थाना तुलसीपुर पर मु0अ0सं0- 54/2018 धारा- 363, 366(a) भा0द0वि0 बनाम राजा बाबू पुत्र कालू सिंह निवासी तहसील मोड़ तिराहा थाना तुलसीपुर बलरामपुर पजीकृत हुआ। जिसके अभियोग की विवेचना उप निरीक्षक राघवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी मॉनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार शुक्ला ,मॉनीटरिंग सेल प्रभारी बृजानन्द सिंह एवं थाना तुलसीपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर न्यायालय ASJ/ स्पे0 जज पाक्सो एक्ट बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में अभियुक्त राजा बाबू उपरोक्त को 03 वर्ष का कारावास व 5,000 रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।