न्यायालय द्वारा कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई
1 min readरिपोर्ट -राम चरित्र वर्मा
बलरामपुर।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में अभियुक्त रहीमुद्दीन उर्फ बब्बू पुत्र सब्बीर मौलाना निवासी मोतीपुर हड़हवा थाना पचपेड़वा के कब्जे से 1 किलो 12 ग्राम अवैध चरस बरामद होने के आधार पर थाना पचपेड़वा पर मु0अ0सं0- 149/2022 धारा 8/20 NDPS एक्ट बनाम रहीमुद्दीन उर्फ बब्बू पुत्र सब्बीर मौलाना निवासी मोतीपुर हड़हवा थाना पचपेड़वा बलरामपुर विरुद्ध पंजीकृत हुआ। जिसके अभियोग की विवेचना उपनिरीक्षक सुधीर कुमार त्रिपाठी थाना पचपेड़वा द्वारा की गयी तथा आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया,आज दिनांक 03.02.2024 को अभियुक्त रहीमुद्दीन उपरोक्त को न्यायालय ASJ/स्पे0 जज NDPS एक्ट बलरामपुर द्वारा 01 वर्ष 09 माह का कारावास व 2000 रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। अभियुक्त को सजा दिलाए जाने में मानीटरिंग सेल प्रभारी सर्वेंद्र नाथ, विशेष लोक अभियोजक नरेन्द्र प्रताप पाण्डेय एवं थाना पचपेड़वा का विशेष योगदान रहा।