न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई
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रिपोर्ट -राम चरित्र वर्मा
गला काटकर हत्या कर शव को बोरे में भरकर नाले में फेंकने के अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व प्रत्येक को 75000-75000 रु0 का अर्थदण्ड दिया गया
बलरामपुर।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में जिसके क्रम में वादी नितिन कुमार कश्यप पुत्र स्व0 सुखराम कश्यप निवासी गदुरहवा थाना कोतवाली नगर जनपद बलरामपुर की तहरीरी सूचना के आधार पर कि अभियुक्तगण द्वारा वादी के भाई की गला काटकर हत्या कर लाश को बोरे में भर कर नाले में फेंकने के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 522/14 धारा 302,201,506,34 भादवि0 बनाम साबिर उर्फ दइया व जाकिर उर्फ नादिर उर्फ रती पुत्रगण खलील निवासी मोहल्ला गदुरहवा थाना कोतवाली नगर बलरामपुर पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना तत्कालीन निरीक्षक श्रीनाथ यादव द्वारा की गयी तथा आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की प्रभावी पैरवी माॅनीटरिंग सेल प्रभारी सर्वेन्द्र नाथ, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार तिवारी (एडीजीसी क्रिमिनल) एवं थाना कोतवाली नगर पैरोकार हेड कांस्टेबल संजय कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तगण साबिर उर्फ दइया व जाकिर उर्फ नादिर उर्फ रती पुत्र गण खलील को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में प्रत्येक को आजीवन कारावास व 75000-75000 रु0 का अर्थदण्ड दिया गया।