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गैर-इरादतन हत्या के अभियुक्त को न्यायालय द्वारा कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

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रिपोर्ट -राम चरित्र वर्मा

बलरामपुर।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में वादिनी की लिखित तहरीरी सूचना कि विपक्षी द्वारा तेल पूजन कार्य के दौरान गाली देना व वादिनी के पति राजकिशोर निवासी बेलहा चरनगहिया थाना कोतवाली देहात द्वारा मना करने पर ईंट से सर पर मारने के कारण मृत्यु हो जाने के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 176/2019 धारा- 302, 323, 504 भा0द0वि0 बनाम बाबादीन पुत्र राम प्रसाद निवासी चरनगहिया बेलहा थाना कोतवाली देहात बलरामपुर पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक वीरेन्द्र कुमार सिंह थाना कोतवाली देहात द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की माॅनीटरिंग सेल प्रभारी सर्वेन्द्रनाथ,अभियोजक नरेन्द्र प्रताप पाण्डेय एवं थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त बाबादीन को न्यायालय ASJ/ SPLJ/ NDPS Act बलरामपुर द्वारा धारा 304, 323,504 के अपराध में 07 वर्ष का कारावास व 50000 रु के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

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