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दुष्कर्म के अभियुक्त को कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

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रिपोर्ट -राम चरित्र वर्मा

बलरामपुर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में दिनांक 11.10.2018 को वादिनी निवासी थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर की तहरीरी सूचना के आधार पर कि विपक्षी मो0 शफीक पुत्र मो0 अजीज निवासी अगया बुजुर्ग जलीलडीह धोबहा थाना रेहरा बाजार बलरामपुर द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने के सम्बन्ध में आरोपी मो0 शफीक के विरुद्ध थाना रेहरा बाजार पर मु0अ0सं0 160/18 धारा 376, 452 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना तत्कालीन निरीक्षक राजितराम द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल की नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के नेतृत्व में माॅनीटरिंग सेल प्रभारी सर्वेन्द्रनाथ व कुलदीप सिंह जिला शासकीय अधिवक्ता (DGC.Cr) एवं थाना रेहरा पुलिस के पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर द्वारा धारा-376 भा0द0वि0 में अभियुक्त मो0 शफीक पुत्र अजीज निवासी थाना रेहरा बाजार को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 1,50,000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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