बालश्रम करवाना कानूनन अपराध है
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रिपोर्ट -ब्यूरो चीफ गोण्डा
बाल-विवाह रोकथाम जागरूकता अभियान चला कर लोगों को जागरूक किया गया
जनपद बलरामपुर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बलरामपुर व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बलरामपुर के आदेशानुसार एवं पुलिस उपाधीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह (नोडल अधिकारी) ए0एच0टी0यू0 बलरामपुर के निर्देशन में बालको एवं किशोर श्रमिकों के अखिल भारतीय स्तर पर बचाव पुनर्वास अभियान चलाए जाने के संदर्भ में , बालश्रम/भिक्षावृत्ति अभियान व बचपन बचाओ आन्दोलन के अंतर्गत प्र0 उ0नि0 श्री सुभाष विश्वकर्मा मय टीम थाना ए0एच0टी0यू0 व श्री अर्पित श्रीवास्तव रोजा संस्थान , श्री ओंकार नाथ चौधरी ग्रामीण बौद्ध कल्याण सेवा संस्थान बलरामपुर की संयुक्त टीम द्वारा थाना ललिया, थाना हरैया के क्षेत्र के अंतर्गत भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित ग्राम गणेशपुर हरिहरपुर जनपद बलरामपुर में स्थित कस्बा क्षेत्र में बालश्रम/ भिक्षावृत्ति अभियान व बचपन बचाओ आन्दोलन, व नशे के विरुद्ध अभियान , बाल विवाह रोकथाम जागरूकता अभियान चला कर लोगों को जागरूक किया गया चेकिंग अभियान के दौरान ईट –भट्ठे होटल, ढाबा ,वर्कशॉप मालिकों को हिदायत दिया गया कि किसी भी दशा में 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों को काम पर न रखा जाए ऐसा करना दंडनीय अपराध है चेतावनी दिया गया।