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ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित सामुदायिक शौचालयों के नियमित संचालन, साफ-सफाई एवं निगरानी हेतु दिशा-निर्देश जारी

रिपोर्ट – ब्यूरो बलरामपुर

बलरामपुर।जिला स्वच्छता समिति की बैठक में डीएम विपिन कुमार जैन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित सामुदायिक शौचालयों के नियमित संचालन, साफ-सफाई, रख-रखाव तथा केयर टेकर के मानदेय के नियमित भुगतान को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किए जाने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए।जारी आदेश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित समस्त सामुदायिक शौचालयों को प्रातः 05:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक प्रतिदिन नियमित रूप से खोला जाना अनिवार्य होगा। सामुदायिक शौचालयों की साफ-सफाई एवं रख-रखाव की सम्पूर्ण व्यवस्था संबंधित स्वयं सहायता समूह अथवा तैनात केयर टेकर द्वारा की जाएगी।आदेश में यह भी निर्देशित किया गया है कि शौचालयों के खुलने के उपरान्त संबंधित केयर टेकर द्वारा सामुदायिक शौचालय के साथ लोकेशनयुक्त फोटोग्राफ अपने विकास खण्ड के व्हाट्सएप ग्रुप पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाएगा। केयर टेकर की उपस्थिति निर्धारित समयानुसार अनिवार्य होगी तथा उन्हें प्रत्येक दशा में प्रत्येक माह की 05 तारीख तक मानदेय का भुगतान किया जाएगा।यदि किसी ग्राम पंचायत में केयर टेकर द्वारा कार्य नहीं किया जाता है, तो इस संबंध में संबंधित सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा लिखित रूप से अवगत कराते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। सचिव द्वारा समय से अवगत न कराए जाने अथवा सामुदायिक शौचालय बंद पाए जाने अथवा केयर टेकर द्वारा कार्य न करने की स्थिति में संबंधित की उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।सभी सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने विकास खण्ड में एक व्हाट्सएप ग्रुप का गठन करें, जिसमें विकास खण्ड के अंतर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों के केयर टेकर, सचिव एवं जनपद स्तर से नामित जिला कन्सल्टेंट को सम्मिलित किया जाए। उक्त व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जिला कन्सल्टेंट द्वारा प्रतिदिन फोटो प्राप्त करते हुए नियमित अनुश्रवण किया जाएगा।

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