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गौवध निवारण अधिनियम से संबंधित अभियुक्त को सुनाई गई सजा

रिपोर्ट – ब्यूरो बलरामपुर

सादुल्लानगर/बलरामपुर।दिनांक 06.07.2003 को अभियुक्त जमीरुल्ला पुत्र खलील निवासी चितिहवा रामपुर ग्रंट थाना सादुल्लानगर के पास से गोमांश बरामद होने के संबंध मे थाना सादुल्लानगर पर मुकदमा अपराध संख्या 178/03 धारा 3/5 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना उपनिरीक्षक राम अजोर तिवारी द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में सहायक अभियोजन अधिकारी सुभाष चन्द्र यादव व प्रभारी माॅनीटरिंग सेल बृजानन्द सिंह एवं थाना सादुल्लानगर पुलिस के द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप न्यायालय ACJJD/JM उतरौला बलरामपुर द्वारा अभियुक्त जमीरुल्ला को उपरोक्त धाराओं के अपराध में जेल में बितायी गई अवधि व इक्कीस सौ रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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