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निजी भूमि में वैध खनन की अनुमति के लिए शासन की निर्धारित प्रक्रिया अपनाएं- अपर जिलाधिकारी

रिपोर्ट – ब्यूरो बलरामपुर

निजी भूमि में खनन से पहले जानें पूरी प्रक्रिया, प्रभारी अधिकारी ने दी विस्तृत जानकारी

UP Mine mitra पोर्टल से करें आवेदन, नियमानुसार मिलेगी खनन की अनुमति

बलरामपुर।जनपद के किसान एवं भूस्वामियों को स्वयं/कार्मिशियल कार्याे के लिए निजी भूमि में साधारण बालू एवं साधारण मिट्टी के खनन संबंधी प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रभारी अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) सुश्री ज्योति राय ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पात्र किसान एवं भूस्वामी ऑनलाइन आवेदन कर नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।उन्होंने बताया कि नदी तल पर स्थित निजी भूमि में साधारण बालू खनन के लिए आवेदन की प्रकिया के तहत किसान/भूस्वामी उत्तर प्रदेश माइन मित्र (UP Mine Mitra) पोर्टल पर उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली के नियम 23(ङ) के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।उन्होंने बताया कि आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित तहसील स्तर पर आवेदन एवं अभिलेखों की जांच की जाएगी। इसके उपरांत आवश्यकतानुसार सिंचाई विभाग एवं वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्राप्त किया जाएगा। सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद संबंधित क्षेत्र की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे शासन स्तर पर एनवायरमेंट डायरेक्टरेट (SEIAA) से अनुमोदित कराया जाएगा।उन्होंने बताया कि अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत जनपद स्तर पर संबंधित क्षेत्र के लिए ई-टेंडर की प्रक्रिया संपादित की जाएगी। टेंडर में सर्वाधिक बोली प्राप्त होने के बाद संबंधित किसान/भूस्वामी को उस बोली से एक रुपये अधिक की राशि पर खनन करने का प्रथम अवसर प्रदान किया जाएगा। यदि किसान/भूस्वामी उक्त अवसर का उपयोग नहीं करता है, तो नियमानुसार उसे प्राप्त रॉयल्टी का 20 प्रतिशत प्रतिकर (cimpensataion) प्रदान किया जाएगा।
खनन निरीक्षक ने बताया कि साधारण मिट्टी के खनन हेतु भी किसान/भूस्वामी UP Mine mitra पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ खतौनी, संबंधित भूमि का नक्शा तथा ₹ 2,000 का चालान अपलोड करना अनिवार्य होगा। आवेदन प्राप्त होने के बाद तहसील स्तर पर जांच की जाएगी तथा आवश्यक औपचारिकताओं के साथ माइनिंग प्लान (खनन योजना) की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत संबंधित आवेदक को अनुज्ञापत्र जारी किया जाएगा।उन्होंने जनपद के समस्त किसान एवं भूस्वामियों से अपील की कि निजी भूमि में साधारण बालू अथवा साधारण मिट्टी के खनन के लिए केवल शासन द्वारा निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया का ही पालन करें तथा किसी भी प्रकार के अवैध खनन अथवा भ्रामक जानकारी से बचें। अधिक जानकारी के लिए जिला खनन निरीक्षक, मो0 हलीम से संपर्क किया जा सकता है।उपखनिजो का अवैध परिवहन करते हुए पकड़े जाने पर रू0 25000/- अर्थदण्ड उपखनिज की रायल्टी तथा खनिज मूल्य वसूल किये जाने का प्रावधान है। अवैध खनन किये जाने पर न्यूनतम रू0 200000/- एवं अधिकतम रू0 500000/- तक के अर्थदण्ड वसूल किये जाने का प्रावधान है। नदी तल से बिना अनुमति खनन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है पकड़े जाने पर जुर्माना,परिवाद की कार्यवाही की जा सकती है।

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