जाल-साजी व धोखाधड़ी करके जमीन बेंचने वाला अभियुक्त गिरफ्तार
रिपोर्ट – ब्यूरो बलरामपुर
महराजगंज, बलरामपुर।वादिनी श्रीमती शाहजहां पत्नी साबिर खां निवासी ग्राम दुन्दरा थाना महराजगंज तराई जनपद बलरामपुर का प्रार्थना पत्र जरिए डाक थाना महराजगंज तराई पर प्राप्त हुआ कि विपक्षी तीरथ राम पुत्र दयाराम निवासी ग्राम दुन्दरा थाना महराजगंज तराई जनपद बलरामपुर द्वारा गाटा संख्या 646 रकबा 1.4810 हे0 कृषि भूमि में से 0.1300हे0 कृषि भूमि को अपना हिस्सा बता कर धोखे से बैनामा कर आवेदिका से कुल 201230/- रुपये हड़प लिया है तथा माँगने पर वापस नहीं कर रहा है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना महराजगंज तराई पर दिनांक 13.11.2025 को मु0अ0सं0- 98/2026 धारा 316(2)/318(4) बीएनएस बनाम तीरथ राम उपरोक्त पंजीकृत किया गया । दौरान विवेचना पाये गए साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अन्तर्गत धारा 338/336(3)/340(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी तथा धारा 316(2) बीएनएस विलोपित की गयी।पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार द्वारा जाल-साजी व धोखाधड़ी करके जमीन बेंचने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के क्रम में प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.07.2026 को थाना महराजगंज तराई पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर कौवापुर मोड़ के पास से मु0अ0सं0 98/2025 धारा 318(4)/338/336(3)340(2) बीएनएस में नामित अभियुक्त तीरथ राम पुत्र दयाराम निवासी ग्राम दुन्दरा थाना महराजगंज तराई जनपद बलरामपुर को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया ।अभियुक्त तीरथ राम पुत्र दयाराम निवासी ग्राम दुन्दरा थाना महराजगंज तराई जनपद बलरामपुर से पूछताछ की गयी तो बता रहा है कि उसने जो जमीन प्रार्थिनी को बेची थी उसे वह पूर्व में बेच चुका था पैसों के लालच में पुनः आवेदिका श्रीमती शाहजहां 28.032025 तथा पुनः अजय सिंह 04.04.2025 को गाटा संख्या 646 रकबा 1.4810 हे0 कृषि भूमि में से 0.1300हे0 कृषि भूमि को अपना हिस्सा बता कर जाल-साजी व धोखाधड़ी से बैनामा किया है, उसी बेचे गये गाटा संख्या 646 में से कुछ अंश का बैनामा अजय सिंह से 80000 रुपये तथा आवेदिका से कुल 201230 रुपये लिया है ।