न्यायालय द्वारा सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई
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रिपोर्ट -ब्यूरो बलरामपुर
बलरामपुर।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में दिनांक 01.04.2018 को वादिनी की तहरीरी सूचना के आधार पर कि विपक्षी राम प्रसाद पुत्र राम मिलन निवासी बनकटवा थाना ललिया जनपद बलरामपुर द्वारा वादिनी की नाबालिक पुत्री के साथ छेड़खानी की घटना कारित करने के सम्बन्ध में आरोपी राम प्रसाद के विरुद्ध थाना ललिया पर मु0अ0सं0 51/2018 धारा 354B भा0द0वि0 व 7/8 पोक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।अभियोग की विवेचना उप निरीक्षक शान मोहम्मद खान द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार के नेतृत्व में माॅनीटरिंग सेल प्रभारी ओम प्रकाश चौहान व पवन कुमार वर्मा विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट)एवं थाना ललिया पुलिस के द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप न्यायालय ASJ/स्पे0 जज पाक्सो कोर्ट बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में अभियुक्त राम प्रसाद पुत्र राम मिलन उपरोक्त को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 रु0 की सजा सुनाई गयी।