पॉक्सो व धर्म परिवर्तन अधिनियम के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार
रिपोर्ट – ब्यूरो बलरामपुर
रेहरा बाजार (बलरामपुर)। नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट एवं उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम से जुड़े मामले में वांछित आरोपी को रेहरा बाजार पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। पुलिस का कहना है कि मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है।पुलिस के अनुसार, थाना क्षेत्र की एक महिला ने आठ जुलाई को अपनी करीब 15 वर्षीय पुत्री के छह जुलाई से लापता होने की तहरीर दी थी। इस पर थाना रेहरा बाजार में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने किशोरी को सकुशल बरामद कर उसके बयान दर्ज कराए, चिकित्सीय परीक्षण कराया और अन्य साक्ष्य जुटाए।विवेचना में सामने आए तथ्यों के आधार पर मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(2)(एम), पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एल)/6 तथा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/5(3) सहित अन्य प्रासंगिक धाराएं बढ़ाई गईं। इसके बाद आरोपी की तलाश तेज कर दी गई।बुधवार को प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने वांछित आरोपी सुहेल उर्फ शाहिल पुत्र गुलाम रसूल, निवासी मंगुरहवा, थाना रेहरा बाजार को गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक विधिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया।गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक राम आशीष मौर्या, हेड कांस्टेबल विजय शंकर यादव और कांस्टेबल राहुल गुप्ता शामिल रहे। पुलिस के अनुसार, प्रकरण की विवेचना जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।