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दैवीय आपदा निधि का पैसा गबन करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

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रिपोर्ट – ब्यूरो बलरामपुर

रेहरा बाजार, बलरामपुर। दिनांक 18.07.2024 को आवेदक अलखराम लेखपाल क्षेत्र महदेइया सिरसिया तहसील उतरौला द्वारा थाना रेहरा बाजार में मु0अ0सं0 207/2024 अन्तर्गत धारा 318(4), 316(2) बीएनएस बनाम जाबिर अली पुत्र साबिर अली वर्तमान ग्राम प्रधान ग्राम कालू बनकट बिलरिया व विनय वर्मा पुत्र रामचन्दर निवासी इमिलिया बनधुसरा के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया, जिसमें उल्लिखित किया गया कि दिनांक 17.06.2024 को जन्नतुननिशा पत्नी राजू निवासी ग्राम कालू बनकट की चार पुत्रीयों की मृत्यु कुंआनो नदी में डूबने से हो गयी थी, जिसके उपरान्त दैवीय आपदा निधि से श्रीमती जन्नतुननिशा पत्नी राजू को 16 लाख रूपये की आर्थिक सहायता धनराशि दिनांक 16.07.2024 को जिला कोषागार बलरामपुर से ट्रान्सफर की गयी, जिसमें नामित अभियुक्त जाबिर अली द्वारा दिनांक 18.07.2024 को विनय मेडिकल स्टोर के नाम से संचालित खाते में 06 लाख धनराशि नीफ्ट करा ली गयी। अभियुक्त द्वारा आपदा निधि से प्राप्त धनराशि में अनियमितता की गयी तथा लाभार्थी को गुमराह कर छल व कपट से नीफ्ट करा ली गयी। उक्त छल कपट की जानकारी होने पर लाभार्थी द्वारा ग्राम प्रधान से पैसे वापस मांगे गये तो उनके द्वारा लाभार्थी पर सुलह समझौता का दबाव बनाया गया।पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार द्वारा उक्त अतिमहत्वपूर्ण प्रकरण में जो सरकारी धन का गबन किये जाने से सम्बन्धित था की गहनता से विवेचना करने व प्रभावी विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी उतरौला राघवेन्द्र सिंह के पर्यवेक्षण में तथा पुलिस उपाधीक्षक (प्रशि0)/प्रभारी थाना रेहरा बाजार के कुशल नेतृत्व में विवेचक उप निरीक्षक उपेन्द्र यादव चौकी प्रभारी पेहर द्वारा प्रकरण की गहन विवेचना की गयी जिसमें अभियुक्त ग्राम प्रधान जाबिर अली द्वारा लाभार्थी को सरकार द्वारा प्रदान की गयी आपदा धनराशि सरकारी धन का गबन करने की पुष्टि हुई। साक्ष्यों के आधार पर धारा 316(5) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है।आरोपों की पुष्टि होने पर अभियुक्त ग्राम प्रधान जाबिर अली को दिनांक 29.11.2024 को रेहरा बाजार पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

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