हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई
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रिपोर्ट – ब्यूरो बलरामपुर
बलरामपुर।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में दिनांक 10.05.2018 को वादी अब्दुल मजीद उर्फ कल्लू पुत्र मो0 अजीज निवासी मो0 बलुहा कोतवाली नगर जनपद बलरामपुर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर की लिखित तहरीरी सूचना दी गई कि विपक्षी नफीस पुत्र अब्दुल मजीद उर्फ कल्लू निवासी मो0 बलुहा कोतवाली नगर जनपद बलरामपुर द्वारा वादी के पुत्र मो0 शफीक की भाई- भाई में घर के बँटवारे को लेकर आपसी कहासुनी होने पर बोगदा से मारने तथा कई बार फायर करना जिससे अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो जाने के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0- 95/18 धारा-302 भा0द0वि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम नफीस पुत्र अब्दुल मजीद उर्फ कल्लू निवासी मो0 बलुहा कोतवाली नगर जनपद बलरामपुर पंजीकृत हुआ। जिसके अभियोग की विवेचना निरीक्षक उपेंद्रनाथ राय द्वारा की गयी तथा आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह, माॅनीटरिंग सेल प्रभारी बृजानन्द सिंह एवं थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त नफीस उपरोक्त को न्यायालय ASJ बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में आजीवन कारावास व 1,05,000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।