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हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

रिपोर्ट – ब्यूरो बलरामपुर

बलरामपुर।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को कठोर सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में दिनांक 14.12.2024 को वादी हरीश चौहान पुत्र रामदीन चौहान निवासी समदा थाना कोतवाली देहात, जनपद बलरामपुर द्वारा थाना कोतवाली देहात पर लिखित तहरीर दी गई थी कि उनकी बहन को स्कूल जाते समय विपक्षी धरमपाल चौहान द्वारा चाकू से मारकर हत्या कर दी गई है।उक्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0- 590/2024 धारा- 103(1) BNS बनाम धरमपाल चौहान पुत्र अनन्तराम चौहान निवासी लोनियनपुर, समदा थाना कोतवाली देहात पंजीकृत किया गया।अभियोग की विवेचना तत्कालीन निरीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह द्वारा तत्परता एवं विधिसम्मत ढंग से पूर्ण की गई तथा आरोप-पत्र समयबद्ध रूप से न्यायालय में प्रेषित किया गया।न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन की प्रभावी पैरवी मॉनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह (DGC Cri), मॉनीटरिंग सेल प्रभारी बृजानन्द सिंह एवं प्रभारी थाना कोतवाली देहात मय टीम द्वारा सशक्त साक्ष्य, गवाहों के प्रभावी निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप जिला एवं सत्र न्यायालय, बलरामपुर द्वारा अभियुक्त धरमपाल चौहान को धारा- 103(1) BNS के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं ₹2,00,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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