पुलिस टीम ने भूमि में धोखाधड़ी करने वाले 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार
रिपोर्ट – ब्यूरो बलरामपुर
बलरामपुर।दिनांक 10.03.2026 को वादिनी श्रीमती साकरून पत्नी स्व0 जाकिर अली निवासी ग्राम कोयलरा थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर प्रकरण वावत विपक्षी कादिर अली पुत्र स्व0 समीउल्लाह निवासी कोयलरा थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर द्वारा अपना वैध अंश पूर्व में विक्रय किए जाने के बावजूद गाटा संख्या 542 व 544 की भूमि का पुनः फर्जी बैनामा कर दिया गया तथा खतौनी में नाम दर्ज करा लिया गया। उक्त कृत्य भूमि हड़पने के उद्देश्य से की गयी धोखाधड़ी, जालसाजी व आपराधिक षड्यंत्र का मामला है। उक्त के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-70/2026 धारा-318(2)/336(3)/338/340(2) बी0एन0एस0 किया गया ।पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार द्वारा उक्त भूमि धोखाधड़ी की घटना के सफल अनारण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिए गए निर्देश के क्रम में तथा प्रभारी निरीक्षक गिरजेश तिवारी, थाना कोतवाली देहात बलरामपुर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.03.2026 को उप निरीक्षक सुनील कुमार यादव मय उप निरीक्षक विरेन्द्र प्रसाद पाल, हेड कांस्टेबल अखिलेश चौधरी, कास्टेबल जगदीश भारती व कास्टेबल योगेन्द्र पाल द्वारा मु0अ0सं0 70/2026 धारा 318(2), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस से सम्बन्धित नामजद, प्रकाश में आये अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर उतरौला-बहराइच बाईपास रोड कलेक्ट्रेट मोड़ सुहागिनपुरवा के पास से तीन अभियुक्तों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर नियमानुसार न्यायालय रवाना किया गया।विवेचना के क्रम में अभियुक्त कादिर अली पुत्र स्व० समीउल्ला निवासी ग्राम कोयलरा थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर से पूछताछ की गयी। उसने बताया कि गाटा संख्या-542 व 544 में उसका हिस्सा था। गाटा संख्या-542 की जमीन वह लगभग 04 वर्ष पूर्व अन्य व्यक्ति को बेच चुका था, किन्तु वर्ष 2025 की खतौनी में नाम दर्ज होने के आधार पर उसने पुनः उक्त भूमि सहित गाटा संख्या-544 की जमीन रमेश कुमार जायसवाल को बैनामा कर दी। बाद में जानकारी होने पर उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए बैनामेदार को धनराशि वापस कर बैनामा निरस्त कराने की बात कही।अभियुक्त,बैनामेदार रमेश कुमार जायसवाल पुत्र स्व० आदित्य प्रसाद जायसवाल निवासी धर्मपुर उतरौला रोड भगतौगज थाना कोतवाली नगर जनपद बलरामपुर से पूछताछ करने पर उसने बताया कि लगभग 04 माह पूर्व उसने कादिर अली से गाटा संख्या-542 व 544 की जमीन खरीदी थी, परन्तु बाद में पता चला कि गाटा संख्या-542 की जमीन पूर्व में ही विक्रय की जा चुकी थी तथा गाटा संख्या-544 में भी वास्तविक हिस्से से अधिक जमीन का बैनामा किया गया है। इस कारण बैनामा निरस्त कराने हेतु न्यायालय तहसीलदार बलरामपुर में वाद दायर किया गया है।इसी क्रम में मनोज कुमार शुक्ला पुत्र वेद प्रकाश शुक्ला निवासी नौव्वा बाग बलरामपुर से पूछताछ की गयी, जिन्होंने बताया कि उनकी पत्नी श्रीमती ममता शुक्ला के नाम से गाटा संख्या-544 में 10 विस्वा जमीन कादिर अली से बैनामा करायी गयी है, जिसका खारिज-दाखिल अभी लंबित है। उक्त प्रकरण में भूमि के स्वामित्व को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न होना बताया गया।