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आर्म्स एक्ट के आरोपी को अर्थदंड की सजा सुनाई गई

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रिपोर्ट – ब्यूरो बलरामपुर

बलरामपुर।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद होने के संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 11/2019 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम बाबू राम गुप्ता पुत्र रामप्यारे गुप्ता निवासी विशुनापुर इमिलिहा थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर में पंजीकृत किया गया।जिसके अभियोग की विवेचना उप निरीक्षक प्रकाश यादव द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी अभियोजन अधिकारी जितेन्द्र कुमार भारती, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी ओम प्रकाश चौहान एवं थाना कोतवाली देहात द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त बाबूराम गुप्ता उपरोक्त को न्यायालय CJSD/ACJM बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धारा के अपराध में जेल में बिताई गई अवधि व 2,000/- रु0 अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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