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न्यायालय द्वारा अभियुक्त को कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

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रिपोर्ट -राम चरित्र वर्मा

बलरामपुर।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में अभियुक्त के पास से 275 ग्राम नाजायज चरस बरामद होने के संबंध में थाना तुलसीपुर पर मु0अ0सं0 12/2022 धारा 8/20 NDPS Act बनाम किशोरी पथरकट पुत्र बुध्दू पथरकट निवासी खैरी थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। जिसके अभियोग की विवेचना उप निरीक्षक सच्चिदानंद पाण्डेय थाना तुलसीपुर द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी विशेष लोक अभियोजक रविन्द्र प्रताप सिंह, माॅनीटरिंग सेल प्रभारी ओम प्रकाश चौहान एवं थाना तुलसीपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त किशोरी पथरकट उपरोक्त को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धारा के अपराध में 03वर्ष 03माह 15दिन के का कारावास व 5000/ रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

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