दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई
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रिपोर्ट – राम चरित्र वर्मा
बलरामपुर ।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में दिनांक 07.07.2023 को वादिनी की तहरीरी सूचना के आधार पर कि विपक्षी सोनू यादव पुत्र रामसागर निवासी अकबरपुर खुर्द थाना ललिया जनपद बलरामपुर द्वारा वादिनी के साथ दुष्कर्म व मारने-पीटने की घटना कारित करने के सम्बन्ध में थाना ललिया पर मु0अ0सं0 188/2023 धारा 376, 323 भा0द0वि0 व 3(2)v sc/st एक्ट बनाम सोनू यादव पुत्र रामसागर निवासी अकबरपुर खुर्द थाना ललिया जनपद बलरामपुर पंजीकृत किया गया।अभियोग की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी ललिया राधारमण सिंह द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार आर्य व प्रभारी माॅनीटरिंग सेल ओम प्रकाश चौहान एवं थाना ललिया पुलिस के द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप न्यायालय ASJ/स्पे0 जज एससी/एसटी कोर्ट बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में अभियुक्त सोनू यादव उपरोक्त को आजीवन कारावास व 25,000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।