पुलिस टीम द्वारा पेशेवर चोर को किया गया गिरफ्तार
रिपोर्ट – ब्यूरो बलरामपुर
कब्जे से चोरी के 05 अदद मोबाइल किया गया बरामद
बलरामपुर।दिनांक 24.09.2026 को वादी अश्वनी कुमार पुत्र राममिलन निवासी ग्राम निरंजनडीह कस्बा महराजगंज तराई थाना महराजगंज तराई जनपद बलरामपुर द्वारा थाना स्थानीय पर एक तहरीर दिया गया कि वादी ट्रेन पकड़ने के लिये कौवापुर रेलवे स्टेशन पर गया था ट्रेन लेट होने के कारण आवेदक कौवापुर रेलवे स्टेशन पर ही सो गया। आवेदक के सो जाने के उपरान्त ही किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदक का एण्ड्रायड मोबाइल (रियलमी कम्पनी) का चोरी हो गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 114/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक जनपद बलरामपुर मार्तण्ड प्रकाश सिंह द्वारा चोरी के मुकदमों में शत-प्रतिशत बरामदगी व अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही हेतु दिए गए निर्देश के क्रम में तथा प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी के कुशल नेतृत्व में गठित टीम उप निरीक्षक राम मोहन सिंह व उप निरीक्षक अविनाश कुमार सिंह मय हमराह उक्त मुकदमें में अज्ञात अभियुक्त की पतारसी-सुरागरसी हेतु क्षेत्र में मामूर थे कि, जरिये मुखबिर खास की सूचना मिली कि एक अन्जान व्यक्ति कौवापुर स्टेशन के बाहर सुबह से ही घूम रहा है, जिसके पास 4-5 मोबाइल फोन भी है संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा कौवापुर रेलवे स्टेशन के पास पहुंचने पर मुखबिर द्वारा इशारा करके बताया गया कि यह वही व्यक्ति है,तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा उस व्यक्ति के पास जाकर उसका नाम पता पूछा गया तो उसने बताने से मना कर दिया गया, कड़ाई से पूंछने पर अपना नाम बांकेलाल वर्मा उर्फ शनी वर्मा उर्फ राजू पुत्र विजय कुमार वर्मा निवासी टेढ़ी बाजार थाना कोतवाली नगर जनपद बलरामपुर बताया गया।दौरान-जामा तलाशी उसके पास से 05 अदद अन्य मोबाइल फोन (विभिन्न कम्पनियों के) भी बरामद हुए, उक्त मोबाइल के संबंध में पूंछा गया तो बताने में अस्मर्थ रहा। बरामद मोबाइल फोन का विवरण पता करने पर एक मोबाइल वादी मुकदमा का बरामद हुआ। अन्य बरामद मोबाइल फोन के विवरण के बारे में पता चला कि सभी फोन चोरी के है। जिनके स्वामियों का नाम पता तस्दीक कर लिया गया है। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त बांकेलाल वर्मा उर्फ शनी वर्मा उर्फ राजू उपरोक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2), 317(4) BNS की बढ़ोत्तरी की गई। थाना स्थानीय पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर न्यायालय रवाना किया गया।गिरफ्तार अभियुक्त बांकेलाल वर्मा उर्फ शनी वर्मा उर्फ राजू से पूछताछ में बताया गया कि दिनांक- 23.09.26 को रात्रि में झारखण्डी रेलवे स्टेशन से तुलसीपुर तक का टिकट लेकर ऐशबाग गोरखपुर ट्रेन में बैठकर कौवापुर रेलवे स्टेशन पर उतरकर वादी मुकदमा का मोबाइल चोरी किया गया।अभियुक्त के पास से वादी मुकदमा का मोबाइल के अलावां और 04 अदद एण्ड्रायड मोबाइल बरामद हुआ । अभियुक्त उपरोक्त से चारों मोबाइल के बारे में पूछने पर बताया गया कि अलग-अलग स्थानों से सभी मोबाइल मेरे द्वारा ही चोरी की गयी है।